फ्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट- 2021

 

                                                 ( केवल महिला अभ्यर्थी अभ्यार्थियों के लिए)

 

                                         परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका 100% नौकरी की गारंटी

 

                                                         ऑनलाइन आवेदन पत्र

 भरने की प्रारंभ तिथि        

                                                                                                          06/09/2022

   भरने की अंतिम तिथि      

           20/09/2022

  आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि                             06/9/2022

 आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि                              25/9/2022

परीक्षा दिनांक एवं दिन

17-18 अक्टूबर 2022  मंगलवार

                                                                परीक्षा  परीक्षा शुल्क

  अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए

    400/-

 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ निशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए

     200/-

 ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यार्थियों है तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल  शुल्क-60    देना होगा इसके अतिरिक्त रजिस्टर सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन का फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क ₹20 देना होगा 



ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी

 

 परीक्षा दिनांक  एवं दिन

 परीक्षा की पाली

 अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय

 महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय

 उत्तर अंकित का समय

 17 से 18 अक्टूबर 2022 सोमवार एवं मंगलवार

 प्रथम

  प्रातः 7:00 से 8:00 तक

 8:50 से 9:00 तक

 9:00 से 11:00 बजे तक

 दुतीय

 दोपहर 12:00 से 1:00 तक

 1:50 से 2:00 बजे तक 

दोपहर 2:00 से 4:00 तक 

 

                                                                   अध्याय  -1

 

                                            बीएससी नर्सिंग कॉलेज के प्रशिक्षण हेतु

                                                   चयन के लिए नियम 2021

 सामान्य -

 

1.1  यह नियम राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासकीय बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु    चयन के नियम कहलाएंगे

 

1.2  यह नियम उम्मीदवारों पर लागू होंगे तो चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं

 

1.3   परिभाषाएं

 

 इन नियमों में  -

 

1.राज्य शासन से तात्पर्य मध्य प्रदेश शासन

 

2. टेस्ट से तात्पर्य है फ्री  नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट फ्री नर्सिंग प्रक्रिया

 

3आयुक्त संचालक से तात्पर्य है आयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा संचालक सतपुरा भवन भोपाल

 

4 वर्ग से तात्पर्य है सात वर्गों के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सैनिक/ कोटा/ विकलांगता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग जिसके लिए सीटें प्रचलित नियमों के अंतर्गत आरक्षित की गई है

 

2.1 सीटों का आरक्षण

 

 बीएससी नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16% 20% 27% तथा 10% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का विवरण 

 

 

2.2 मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति जाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग को प्रवेश के समक्ष आवंटित केंद्र में मध्य प्रदेश के संपर्क अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा 

 

3.1प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें

 

 प्रवेश हेतु चयन के लिए केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी

  1.  जो भारत का नागरिक हूं जो भारत का नागरिक हो



2.             मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो



3.             समस्त अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र लागू हो

 

3.2  शैक्षणिक अहर्ता-:  बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा     मंडल मध्य प्रदेश की 10 +2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन शास्त्र विज्ञान एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषयों को लेकर न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण हो  आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5% की छूट रहेगी

 

                                                      अथवा



 मध्यप्रदेश मैं संचालित सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों से10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन शास्त्र जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ओपन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5% की छूट रहेगी 

 

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टिप्पणी

 

 विभिन्न आरक्षित वर्गों में से उम्मीदवार के वर्ग में आरक्षण का दावा करता है

 

 आरक्षित वर्ग में प्रवेश हेतु संबंधित प्रमाण पत्र परीक्षा के नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

 

 नोट-:  मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा