राष्ट्रीय स्वास्थ्य
मिशन मध्य प्रदेश
लोक स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम
हेतु मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासियों से संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक के 18 पदों हेतु आवेदन पत्र
आमंत्रित करता है
उपरोक्त संविदा पदों हेतु किए जाने वाले सेवा अनुबंध 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा जिसे
आगामी वर्षों के वार्षिक कार्य योजना में विकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा
क्रमांक |
पदनाम |
रिक्त पद |
मासिक मानदेय |
परिवार शैक्षणिक
योग्यता |
आयु सीमा |
1 |
संविदा महिला पोषक
प्रशिक्षक |
18 |
वेतन 14000 |
बीएससी फूड एवं न्यूट्रिशन बीएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एवं डायबिटीज बीएससी होम साइंस एवं न्यूट्रिशन |
21 से 40 वर्ष अधिकतम आयु
सीमा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग 5 वर्ष की छूट प्रदान
की जाएगी |
आवेदन सैमस लिमिटेड के वेब पोर्टल www.sams.co.in लिमिटेड के वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है आवेदन के लिए लिंक दिनांक 18/08/2022 से उपलब्ध की जाएगी
ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 19 /09/ 2022 है ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में सुधार नहीं किए जाएंगे
2- पद हेतु आरक्षण के अनुसार होगा-
पद का नाम |
संविदा स्वीकृत
रिक्त पदों की संख्या |
अनारक्षित |
आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग |
अनुसूचित जनजाति |
अनुसूचित जाति |
अन्य पिछड़ा वर्ग |
निशक्त जनों के लिए |
|
संविदा महिला पोषक
प्रशिक्षक |
18 |
6 |
1 |
3 |
3 |
5 |
- |
1 |
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Apply online |
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Official website |
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Download notifications |
1.
दिव्यांगजन का आरक्षण
क्षेत्र के आधार पर 6% का प्रस्ताव तैयार किया गया है निशक्त जनों के लिए कुल रिक्तियों में
से 6% निशक्तजन के लिए आरक्षित है जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिए
चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मांग किया जाएगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना
वर्क ओपन नियुक्ति में सम्मिलित है
2.
कोविड-19 के अंतर्गत स्थाई एवं
आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले दंत चिकित्सक जिसने न्यूनतम अवधि अधिकारी या संविदा दंत चिकित्सक की भर्ती प्रक्रिया में 10% अधिकार प्राप्त करने
की पात्रता होगी
3.
निर्धारित प्रारूप में
नहीं किए गए आवेदन स्वयं निरस्त माने जाएंगे
4.
अंतिम तिथि प्राप्त
होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा
5.
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के सीधी आवेदन को बिना कारण बताए निरस्त
करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा
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