कार्यालय मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा
महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)
Email ID: -
deanshahdol@gmail.com
Phone No. - 07652 - 243000 Website: -
WWW.GMCSHAHDOL.ORG
Fax No. - 07652 - 243111 क्रमांक/स्था.शाखा./एम.सी./2022/1.....019......
शहडोल, दिनांक.04.105./2022
|| विज्ञप्ति सूचना पत्र।।
"सह चिकित्सकीय संवर्ग
(पैरामेडिकल स्टाफ) के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति -2022" परीक्षा संचालन एवं
भर्ती नियम क्रमांक | गतिविधि तिथि 02
| 01 ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ
होने की तिथि
ऑनलाइन जमा करने की अंतिम
तिथि 03 आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारम्भ तिथि 04 आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु
अंतिम तिथि | 05 | परीक्षा की संभावित तिथि नोट :- परीक्षा समय एवं स्थान की जानकारी
पृथक से प्रसारित की जावेगी।
आवेदन शुल्क :
» अनारक्षित वर्ग हेतु रू.
1100/- (एक हजार एक सौ रूपये मात्र) अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल
गैर क्रीमीलेयर) एवं आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग हेतु रू. 1000 (एक हजार रूपये मात्र) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति हेतु रू. 900/- (नौ सौ रूपये मात्र),राशि
ऑनलाईन जमा करनी होगी।
टिप्पणी :
1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन
अनिवार्य है। 2. परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त
पहचान पत्र के रूप
में अभ्यर्थी मतदाता पहचान
पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित
कर सकता है । यु.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार
मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित
होने से वंचित कर किया जाएगा।
Cb
3. अभ्यर्थी को विनिश्यत मूल
परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड/आधार
कार्ड की छायाप्रति/आधार नम्बर/आधार
VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के
समय एवं परीक्षा के दौरान
बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। 4. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग
समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके
पश्चात विलम्ब से आने वाले
अभ्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। 5. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस
यथा मोबाइल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स एवं नकल पर्चा
आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित
है। 6. ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना
प्रवेश पत्र प्राप्त
कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र
क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त
जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
7. परीक्षा केन्द्र पर आवेदन को काला बाल प्वांइट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु
एम.पी.
ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड
किये गये प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। 8. परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी
(ENGLISH) होगा।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने
के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की
अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों
के किसी भी प्रमाण-पत्र का परीक्षण एम.पी.ऑनलाइन द्वारा
नहीं किया जावेगा। अभ्यर्थियों
के मूल दस्तावेजों का परीक्षण संस्था द्वारा किया जावेगा। अतः कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन
परीक्षा में अभ्यर्थियों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक
(Provisional) होगा।
11. अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय
में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
12. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय
बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ
एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक भोपाल
दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम-4 (ख) में संशोधन की अधिसूचना
म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अन्तर्गत “4-ख आदिम जनजातियों के लिये
विशेष उपबंध" में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी,
गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया,
बालाघाट तथा अनुपपुर की बैगा आदिम जाति तथा जिला छिन्दवाडा के तामिया विकासखण्ड की
भारिया जनजाति का है, तो उसे आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट -1) में समस्त
आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये हार्डकापी आवेदन की अंतिम तिथि तक संस्था में
जमा करना होगा। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत
ऑनलाइन आवेदन पत्र अमान्य
माना जावेगा।
परीक्षा आयोजन के नियम एवं
निर्देश मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के बाप कमांक एफ
2-06/2018/1-55 भोपाल, दिनांक 07.04.2018 द्वारा जारी *म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय
चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018” के अन्तर्गत एवं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा म.प्र.
भोपाल के पत्र क्रमांक/688/स्था.अराज/2018 भोपाल दिनांक 09.08.2018 द्वारा प्राप्त
सह-चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल में विभिन्न सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों पर आवेदन प्राप्त कर भर्ती परीक्षा
के आधार पर प्रावीण्य सूची एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है ।
.
5
01. पर्दो आरक्षण तालिका
सीधी भर्ती -रेडियोग्राफिक
टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर - कुल 01 पद (संविदा कर्मचारियों हेतु 20 प्रतिशत
आरक्षित) स.क्र. श्रेणी
बिबा वर्ग भूतपूर्व सैनिक
योग दिव्यांगजन
ओपन महिला ओपन महिला अनारक्षित
(UR)
00
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(EWS)| अनुसूचित जाति(SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) योग
00
सीधी भर्ती - डेंटल टेक्नीशियन
- कुल 02 पद
स.क्र.श्रेणी
बिना वर्ग भूतपूर्व सैनिक
योग दिव्यांगजब
ओपन महिला ओपन महिला अनारक्षित
(UR)
००००० आर्थिक रूप से कमजोर
वर्ग (EWS) 0
0 0 0 अनुसूचित जाति(SC) अनुसूचित
जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) योग
000
सीधी भर्ती - डेंटल टेक्नीशियन
- कुल 01 पद (संविदा कर्मचारियों हेतु 20 प्रतिशत आरक्षित) स.क्र. श्रेणी
बिना वर्ग | भूतपूर्व सैनिक
| योग दिव्यांगजन
ओपन | महिला | ओपन महिला
|
अनारक्षित (UR)
| 10 | ० आर्थिक रूप से कमजोर
वर्ग (EWS) अनुसूचित जाति(SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
० ० ० ०
1 ० । ० ०
सीधी भर्ती - डार्क रूम असिस्टेंट
- कुल -01 पद स. श्रेणी
बिना वर्ग
नक | योग
यांगजन
ओपन | महिला | ओपन | महिला
अनारक्षित (UR)
0 0 0 0 0 2. आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग (EWS) 3. अनुसूचित जाति(SC) 4. | अनुसूचित जनजाति (ST)
| ० ० 5. | अन्य पिछड़ा वर्ग
(OBC)
0 | 0 | 0 योग
० ० ०
सीधी भर्ती - लैब अटेंडेंट
- कुल -02 पद श्रेणी
बिना वर्ग भूतपूर्व सैनिक
योग दिव्यांगजन
ओपन | महिला | ओपन | महिला
अनारक्षित (UR)
० ० ० ० ० आर्थिक रूप से कमजोर
वर्ग (EWS) | अनुसूचित जाति(SC)
० ० अनुसूचित जनजाति (ST)
0 | 0 | 1
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
__० | 1 | 0 | योग
० ० | 2 0 | 2 सीधी भर्ती
- लैब अटेंडेंट - कुल 06 पद (संविदा कर्मचारियों हेतु 20 प्रतिशत आरक्षित) स. श्रेणी
बिना वर्ग | भूतपूर्व सैनिक
| योग दिव्यांगजन क्र.
ओपन | महिला | ओपन महिला
| अनारक्षित (UR)
0 | ० ० आर्थिक रूप से कमजोर
वर्ग (EWS) अनुसूचित जाति(SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) योग
1.
सीधी भर्ती -प्रोस्थेटिक एण्ड
आर्थोटिक टेक्नीशियन - कुल पद-01 श्रेणी
__ बिना वर्ग | भूतपूर्व सैनिक
योग दिव्यांगजन
ओपन महिला ओपन महिला | अनारक्षित
(UR)
0 0 0 आर्थिक रूप से कमजोर
वर्ग (EWS) | 0 | | अनुसूचित जाति(SC)
अनुसूचित जनजाति (ST) | अन्य
पिछड़ा वर्ग (OBC)
1 ० ० योग
1 ० सीधी भर्ती - ऑक्यूपेशनल
थेरापिस्ट - कुल 02 पद | श्रेणी
बिना वर्ग
नक योग
ओपन महिला ओपन महिला | अनारक्षित
(UR)
| 0 | ____ आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग (EWS) | अनुसूचित जाति(SC) अनुसूचित जनजाति (ST)
० ० ० | अन्य पिछड़ा वर्ग
(OBC)
० ० ० योग
0 ० ० | 2 सीधी भर्ती -डिसेक्शन
हॉल अटेंडेंट - कुल 01 पद(संविदा कर्मचारियों हेतु 20 प्रतिशत आरक्षित) श्रेणी
बिना वर्ग | भूतपूर्व सैनिक
| योग दिव्यांगजन
ओपन | महिला | ओपन महिला
1. | अनारक्षित (UR)
0 0 2. आर्थिक रूप से कमजोर
वर्ग (EWS) |
अनुसूचित जाति(SC) अनुसूचित
जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
0 0 | योग
सीधी भर्ती - ड्रेसर ग्रेड
-2 कुल पद स. श्रेणी .
बिना वर्ग भूतपूर्व सैनिक
दिव्यांगजन क्र.
| ओपन महिला ओपन महिला
1. अनारक्षित (UR)
० ० ० ० 2. | आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग (EWS)
| अनुसूचित जाति(SC) | अनुसूचित
जनजाति (ST) | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
योग
सीधी भर्ती - ड्रेसर ग्रेड
-2 कुल पद (संविदा कर्मचारियों हेतु 20 प्रतिशत आरक्षित) स. श्रेणी
बिना वर्ग | भूतपूर्व सैनिक
योग दिव्यांगजन
ओपन | महिला ओपन महिला अनारक्षित
(UR) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) ___0 अनुसूचित जाति(SC)
0
0
अनुसूचित जनजाति (ST)
। । ०। । अन्य पिछड़ा वर्ग
(OBC)
1 | 0 | 0 | 0 योग
2 | ० ० ० - 2
सीधी भर्ती - टेक्नीशियन
-3 कुल पद श्रेणी
बिना वर्ग ।
तपूर्व सैनिक | योग दिव्यांगजन
ओपन | महिला | ओपन | महिला
अनारक्षित (UR)
0 0 | 10 आर्थिक रूप से कमजोर
वर्ग (EWS) | 0 | अनुसूचित जाति(SC)
| ० | अनुसूचित जनजाति
(ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
0 | 0 | 1 0 योग
0 | ० । 3 । ०
सीधी भर्ती - टेक्नीशियन असिस्टेंट
-6 कुल पद
स.क्र. | श्रेणी
बिना वर्ग | भूतपूर्व सैनिक
| योग | दिव्यांगजन
ओपन महिला | ओपन | महिला अनारक्षित
(UR)
0 0 | 1 | 0
दिव्यागों की कुल 01 पद
रिवतियों में से 01 पद आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 1 ० ०
शारिरिक विकलांगता निःशक्तजन
के लिए आरक्षित है । जिस अनुसूचित
जाति(SC)
श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों
अनुसूचित जनजाति (ST)
के लिए चयनित होगा । उसी
श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
० ०
यह पद प्रत्येक श्रेणी की
बिना योग
2 2
वर्ग/ओपन रिवतियों में समाहित
सीधी भर्ती - टेक्नीशियन असिस्टेंट
-4 कुल पद(संविदा कर्मचारियों हेतु 20 प्रतिशत आरक्षित)
| श्रेणी
बिना वर्ग | भूतपूर्व सैनिक
| योग दिव्यांगजन | ओपन | महिला ओपन महिला
10
अनारक्षित (UR) आर्थिक रूप
से कमजोर वर्ग (EWS) अनुसूचित जाति(SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग
(OBC) योग
02
5.
नोट :- पदों की संख्या में
नियमानुसार वृद्धि या कमी हो सकती है। 1. शैक्षणिक अर्हतायें, आयु सीमा, एवं वेतनमान
: सं. पद का नाम
वेतनमान न्यूनतम शैक्षणिक
अर्हताएं
का
सेवानिवृत्ति
की अधिवार्षिक
आयु
U
5
। 1. बायोलॉजी,केमेस्ट्री
तथा फिजिक्स में
10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा
उत्तीर्ण । 5200-20200+2800 रेडियोग्राफिक
| 2. मान्यत प्राप्त संस्था
से संबंधित विषय में (सातवें वेतनमान के लेवल-7, | टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर | न्यूनतम
वेतन रू.
डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र
3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय
परिषद का 28700/-)
जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
62 वर्ष
1. बायोलॉजी,केमेस्ट्री तथा
फिजिक्स में
10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा
उत्तीर्ण। 2. मान्यत प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में
डिप्लोमा। 3. चयन उपरान्त
मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय
परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण
पत्र।
5200-20200+2800 (सातवें वेतनमान
के लेवल-7, न्यूनतम वेतन रू. 28700/-)
डेंटल टेक्नीशियन
62 वर्ष
1. बायोलॉजी,केमेस्ट्री तथा
फिजिक्स में
10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा
उत्तीर्ण। 5200-20200+1900 2. मान्यत प्राप्त संस्था से एक्स-रे (सातवें वेतनमान के
लेवल-4, | टेक्नीशियन में 01 वर्ष का पाठ्यक्रम का न्यूनतम वेतन रू.
प्रमाण पत्र 19500/-)
3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय
परिषद का
जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
3
डार्क रूम असिस्टेंट
62 वर्ष
62 वर्ष
4440-7440+1300
बायोलॉजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री
विषयों के साथ (सातवें वेतनमान के लेवल-1, लैब अटेंडेंट
| 10+2 शिक्षा पद्धति में
12 वी परीक्षा उत्तीर्ण। न्यूनतम वेतन रू. 15500/-)
1. बायोलॉजी,केमेस्ट्री तथा
फिजिक्स में
10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा
उत्तीर्ण। 5200-20200+2400 | 2. प्रोस्थेटिक्स/आर्थोटिक टेक्नीशियन का प्रोस्थेटिक
एण्ड (सातवें वेतनमान के लेवल-6,
डिप्लोमा । आर्थोटिक टेक्नीशियन
| न्यूनतम वेतन रू.
3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय
परिषद का 25300/-)
जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
5
62 वर्ष
प्रमाण
Awer
ड्रेसर ग्रेड - 2
5 200-20200+1800 (सातवें
वेतनमान के लेवल-3, न्यूनतम वेतन रू. 18000/-)
62 वर्ष
1. बायोलॉजी,केमेस्ट्री तथा
फिजिक्स में
10+2 प्रणाली में उपरोक्त
विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. तीन माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण। 1. मान्यता
प्राप्त विश्वविद्यालय से
आक्यूपेशनल थेरापिस्ट की डिग्री।
2. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का
जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
7 | आक्यूपेशनल थेरापिस्ट
5200-20200+2800 (सातवें वेतनमान
के लेवल-7, न्यूनतम वेतन रू. 28700/-)
62 वर्ष
8 | टेक्नीशियन असिस्टेंट
5200-20200+1900 (सातवें वेतनमान
के लेवल-4, न्यूनतम वेतन रू. 19500/-)
1. बायोलॉजी,केमेस्ट्री तथा
फिजिक्स में
10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा
उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में
डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण
पत्र 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का
जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
62 वर्ष
1. बायोलॉजी,केमेस्ट्री तथा
फिजिक्स में
10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा
उत्तीर्ण । 2. मान्यता प्राप्त संस्था से सबंधित विषय में
डिग्री/ डिप्लोमा /प्रमाण
पत्र । 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का
जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
.
5200-20200+2800 (सातवें वेतनमान
के लेवल-7, न्यूनतम वेतन रू. 28700/-)
टेक्नीशियन
62 वर्ष
10 | डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट
4440-7440+1300
| 1. बायोलॉजी,केमेस्ट्री
तथा फिजिक्स में (सातवें वेतनमान के लेवल-1, |
10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा
उत्तीर्ण। न्यूनतम वेतन रू. 15500/-)
62 वर्ष
03.
म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा
विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 एवं 04.03.2022 के
परिपालन नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों के भरने के संबंध में जारी निर्देश अनुसार पैरामेडिकल
संवर्गो हेतु प्रथमतः प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं राज्य मे केन्द्र
शासन द्वारा संचालित महाविद्यालयों से पैरामेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण उम्मीदवारों
से पद पूर्ति की जावेगी। उपरोक्त प्रक्रिया से पद भरने के उपरांत शेष रिक्त पदों के
लिए अन्य संस्थाओं से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अवसर प्रदान किया जावेगा। सीधी भर्ती
(संविदा कर्मचारियों हेतु 20 प्रतिशत आरक्षित पद) :- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन
विभाग, के पत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार राज्य
शासन के विभिन्न विभागों में संविदा नियुक्ति पर न्यूनतम 05 वर्ष तक समान श्रेणी पर
कार्यरत् रहा हो, के लिए आरक्षित हैं।
05.
म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन
विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13 12019/3/एफ भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार
नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान
के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष
में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा
अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने
पर वेतमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा। 01. आरक्षण :
(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा
(अनसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम
1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर
2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (Vertical) आरक्षण लागू होगा।
अनुसूचित जनजाति
20 प्रतिशत अनुसूचित जाति
16 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग
27 प्रतिशत आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग - 10 प्रतिशत (2) क्षैतिज आरक्षण :
(क) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)
क्रमांक 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं
की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम,1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित
उप नियम स्थापित किया गया हैं :- किव्ही सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी
राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर)
तैतीस (33 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर
और प्रभागवार
(होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज)
होगा। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश क. एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पाट) भोपाल.
दिनांक 03.07.2018 के अनुसार
दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन
अधिकार नियम,2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम
में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी,एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं
पदों में दिव्यांगों के सामान्य के स्वास्थ्य परीक्षण एवं ईलाज में है, सामाजिक न्याय
एवं निशक्त जन दिव्यांग (जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी,कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन,
एसिट अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी) चयन हेतु पात्र होंगे इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग
उम्मीदवार भर्ती हेतु अपात्र होंगे।
me
(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व
सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की
रिक्तियों में आरक्षण) नियम,
1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10
प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी
के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा। (3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन
विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक
दिनांक 22 नबम्बर,2019 द्वारा
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए सीधी भर्ती
के लिए उपलब्ध रितियों पर
10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। (4) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध
में आरक्षित प्रवर्गो को विभिन्न प्रकार की छूट
शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों
तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी। (5) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व
भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन सामान्य
प्रशासन विभाग/म.प्र. शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो नवीन संशोधन का पालन किया
जाएगा तदसमय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किया
जावेगा। 02. यात्रा भत्ता
:- अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता
देय नहीं होंगा। 03. परीक्षा
केंद्र :- परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एम.पी.ऑनलाइन के द्वारा किया जावेगा। 04.
निरर्हता :
(1) अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि
स्वीकार होगी जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्ड्री या किसी
समकक्ष प्रमाण पत्र उल्लेखित
है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख
हो जाने पर किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया
जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऐस रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस
वापस किये जाने का दायित्व नहीं होगा।
(2) (क) कोई पुरुष अभ्यर्थी,
जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि
उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां
है या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति
के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के
लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस
नियम से छूट दी जा सकेगी।
(2) (ख) कोई महिला अभ्यर्थी,
जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका
हो कि उसके पति की एक से अधिक
जीवित पत्नियां है या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी
भी सेवा में नियुक्ति के लिए
u
तक तक पात्र नहीं होगी जब
तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है
और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।
(2) (ग) कोई अभ्यर्थी सेवा
में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर
यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल
सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी,2001
के पश्चात उसे काई तीसरी संतान नहीं होती है । परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसके पहले
से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें
दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है सेवा में नियुक्ति के लिए
पात्र होंगे। (3) जिसने अपनी
उम्मीदवारी के लिये अनुचित तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या
प्रतिरूपण /किया /कराया गया
हो। (4) कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो। (5) भर्ती के किसी भी स्तर पर आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज
में असत्य जानकारी दी
हो या सारभूत जानकारी छिपाई
गई हो। (6) परीक्षा के समय अनियमित /अनुचित साधन का प्रयोग किया गया हो। (7) परीक्षा
के समय लगे कर्मचारियों/ अधिकारियों को धमकाया/दुर्व्यहार किया गया हो। (8) ऐसे अभ्यर्थी
जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में ।
विचाराधीन है अथवा वह नैतिक
पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो। (9) किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया
हो।
09. अभ्यर्थी की मानसिक और
शारीरिक स्थिति :
अभ्यर्थी का मानसिक तथा शारीरिक
स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नही होना चाहिए जिससे उसके
द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई अभ्यर्थी
जो ऐसे चिकित्सा परीक्षा के पश्चात जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित
करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल
ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध
में नियुक्ति के लिए विचार
किये जाने की संभावना हो। 10. ऐसे आवेदन जो अपूर्ण है और जो विहित प्रारूप में नहीं
है या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नही
है रद्द कर दिया जाएंगे तथा
संस्था का विनिश्चय अंतिम होगा।
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11. अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण
का दावा :
1. आरक्षण का दावा कर रहा
अभ्यर्थी ,समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और
विधिमान्य जाति प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करेगा। 2. आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी जिले
क सक्षम अधिकारी
द्वारा जारी किया गया जाति
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफ रहता
है, तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे
रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी
का होगा। 3. ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो आयु मे शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके
मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो, जारी किया गया मूल
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं
से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अतिशेष
घोषित करनेकी अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय
में
पंजीयन की,यदि कोई हो, समयापित
प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी। 12. अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए - किसी
अभ्यर्थी की,जो निम्नलिखित किन्ही आधारों पर दोषी
पाया जाता है, अभ्यर्थिता
रद्द हो जाएगी, जिसने : (क) ऑनलाइन (लिखित) परीक्षा में किसी भी रीति में इस प्रकार
सहयोग अभिप्राप्त किया
है जिससे उसकी अभ्यर्थिता
प्रभावित हुई है,या (ख) प्रतिरूपण किया हो,या (ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य
करवाया हो, या (घ) अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गए हों
जो रूपांतरित किए
गए हों,या (ड) ऐसे विवरण दिए
हों,जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो,जो कि चयन के लिए
आवश्यक हो, या (च) किसी अन्य
अनियमित या अनुचित साधन के साथ परीक्षा में भाग लिय हो,या
को परीक्षा कक्ष में किन्ही
अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या उपयोग करने का प्रयास
किया हो,या (ज) परीक्षा कक्ष
में परीक्षा के कार्य में लगे हुए अधीक्षक/वीक्षक को कोई शारीरिक क्षति की
धमकी दी हो या धमकी दिलवाई
हो,या (झ) प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को दिए गए मौखिक निर्देश का उल्लंघन किया हो, या
(ज) परीक्षा कक्ष में इस प्रकार दुरव्यवहार किया हो जो आपराधिक अभियोजन के लिए उसे
उत्तरदायी ठहराता हो।
13. सामान्य शर्ते (1) आवेदक
की आयु दिनांक 01.01.2022 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। मप्र
शासन सामान्य प्रशासन विभाग
के पत्र कमांक सी3-8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत
आने वाले अभ्यार्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :
• अनारक्षित वर्ग पुरुष के
लिए
40 वर्ष
• अनुसूचित जाति,अनुसूचित
जनजाति,एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम/मण्डल
स्विशासी संस्था के कर्मचारियों
नगर सैनिक/निःशक्तजन महिलाओं
(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के
लिये - 45 वर्ष (2) सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी
होगी। (3) चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरीफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने की
प्रत्याशा में की
जाती है, यदि भविष्य में पुलिस
वैरीफिकेशन /चरित्र सत्यापन मे पश्चात प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होन पर सेवाए समाप्त की
जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। नियुक्ति इस संस्था के संवाशर्तो के अधीन
होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार
एवं परिवर्तन कर सकेगी।
(5) स्क्रूटनी परिणाम एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी संस्था की वेबासाईट
www.gmcshahdol.org एवं
www.mponline.gov.in पर अपलोड की जायेगी। अद्यतन जानकारी के लिये वेबसाईट का निरंतर
अवलोकन करें। यदि आवेदक समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं व निदेर्शों का अवलोकन
करने में असफल होता है तो अभ्यार्थी की दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी।
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