राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन

लिंक रोड नंबर 3 माधव राव सपरे मार्ग भोपाल 46 2003

                                                          

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु मध्य प्रदेश भारत के मूलनिवासी से संविदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 47 पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है

उपयुक्त संविदा पदों हेतु किए जाने वाले सेवा अनुबंध 21 मार्च 2023 तक के लिए होगा जिससे आगामी वर्षो की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा

 

क्रमांक

 पदनाम

 रिक्त पद

मासिक मानदेय

 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता    शैक्षणिक योग्यता

 आयु सीमा

संविदा क्लीनिक साइकोलॉजिस्ट

 47

 ₹40000/

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एम/ एमएससीएम फिल् पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट

RCI  मान्यता प्राप्त

21- 40 वर्ष अधिकतम आयु में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग निशक्त जन महिलाओं अनारक्षित रक्षित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट 01/01/2022 स्थिति में 


आवेदन सेंस लिमिटेड की  webportal www.sams.co.in ..के माध्यम से किया जा सकता आवेदन के लिए लिंक दिनांक 12/ 04/ 2022 से उपलब्ध की जाएगी ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 12/ 05/ 2022 है ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/ स्वीकार नहीं किए जाते हैं

2 . पद हेतु आरक्षण  निम्नानुसार होगा -

पदनाम

कुल पद

अनारक्षित 27%

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%

अनुसूचित जनजाति 20%

अनुसूचित जाति 16%

अन्य पिछड़ा वर्ग 27%

दिव्यांग जनों हेतु आरक्षित पदों की संख्या 6%

ओपन

महिला

ओपन

महिला

ओपन

महिला

ओपन

महिला

ओपन

महिला

एक्स

एच एच

ऑडी

एमडी

संविदा अर्ली इंटरवेंशन कम स्पेशल एजुकेटर

47

9

5

3

1

6

3

5

2

9

4

0

0

2

1

 

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..दिव्यांगजन का  आरक्षण आधार पर  प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है निशक्त जनों के लिए कुल रिक्तियों में 0% पद दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है जिस   श्रेणी कर दिव्यांगजन पदों के लिए चयनित होगा उससे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा यह प्रत्येक श्रेणी के बिना   वर्ग ओपन ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है

3. निर्धारित प्रारूप में नहीं किए गए अथवा पूर्व आवेदन स्वयं निरस्त माने जाएंगे

अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा

 5.. मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा