दिनांक 15/09/2023 को राज्‍य स्‍तरीय वर्चुअल कांफ्रेंस के माध्‍यम से संचालक महोदय प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा मुख्‍यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के संचालन हेतु प्रदाय निर्देशों के सार निम्‍नानुसार हैं- puri jankari pade aur form panchayat me bhare form pdf Download click Here

१. दिनांक 17/09/2023 को मान्नीय मुख्‍यमंत्री जी मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा योजना लांच किया जायेगा, योजनान्‍तर्गत आवेदननों को प्राप्‍त कर ऑनलाईन किये जाने हेतु दिनांक 17 सितंबर 2023 से 05 अक्‍टूबर 2023 का समय सीमा निर्धारित है, बाद में बैक डेट से हस्‍ताक्षर करके कोई भी आवेदन नहीं लिये जायेगे, ध्‍यान रखना होगा कि प्रत्‍येक दिवस की एंट्री उसी दिन हो जायें पंजीयन के अधिकता के कारण कोई फार्म लंबित न हो इसलिये यह कार्य जिस दिन आवेदन हों उसी दिन पोर्टल में दर्ज हो जाये यह आवश्‍यक है। 

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२. प्रत्‍येक दिवस प्राप्‍त आवेदनों की जानकारी एक्‍सल शीट (निर्धारित प्रपत्र में) सायं 05 बजे तक भेजेगे साथ ही प्राप्‍त आवेदन पत्र भी उसी दिन जनपद  कार्यालय में उपलब्‍ध कराये जाये इसकी व्‍यवस्‍था पूर्व से ही किये जाये। 

३. आवेदन पत्र की पर्याप्‍त उपलब्‍धता ग्राम पंचायत स्‍तर हो यह सुनिश्चित करें। 

४. समग्र आईडी में परिवार विभाजन के प्रयास न करें अन्‍यथा पंजीयन करते समय मान्‍य नहीं होने की संभावना है

५. जॉब कार्ड एवं बैंक पासबुक की अनिवार्यता है 

६. जिन हितग्राहियों के पंजीयन के समय जॉब कार्ड डुप्लिकेट के कारण पंजीयन नहींं हो पाये थे उन परिवारों को सम्मिलित करना है

७. आवास प्‍लस में जिन हितग्राहियों के पंजीयन हो चुके है उन हितग्राहियों को सम्मिलित नहीं करना है

८. आवास प्‍लस में जिन हितग्राहियों के नाम रिजेक्‍ट थे उन्‍हे सम्मिलित किये जायेगे

९. सॉफ्ट कॉपी में प्रदाय व फार्म में हितग्राहियों के नाम अंग्रजी से एवं आधार व पासबुक से मैच होने चाहिये 

१०. जिन परिवारों को पूर्व में किसी भी योजना से आवास का लाभ प्राप्‍त है उन्‍हे सम्मिलित नहीं किये जायेगे

११. जिन परिवारों के पास ०२ कक्ष पक्‍का छत आवास हो उन्‍हे सम्मिलित नहीं किये जायेगे

१२. प्राप्‍त आवेदन पत्रों की पावती दिया जाकर रिकार्ड ग्राम पंचायत में संधारित होगे

१३. आवेदक महिला/पुरूष हो सकते हैं, यह आवश्‍यक नहीं है कि वह हितग्राही लाडली बहना योजना के लिये पंजीकृत हो लेकिन यदि लाडली बहना के पंजीकृत हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्‍तुत किये जाते है तो उनके पंजीयन क्रमांक दर्ज करेगे

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१४. जिन परिवारों के नाम आवास प्‍लस की प्राथमिकता सूची में दर्ज नही है उन्‍हे शामिल किया जाना है

१५. चार पहिया वाहन धारक अपात्र होगे

१६. परिवार का कोई सदस्‍य शासकीय सेवा में कार्यरत है अपात्र होगे 

१७. मासिक आय 12000 या अधिक हो अपात्र होगे

१८. परिवार का कोई सदस्‍य आयकर दाता हो वे अपात्र होगे

१९. 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि एवं 5 एकड़ से अधिक असिंचित कृषि भूमि के परिवार अपात्र होगे

२०. आपको प्रदाय पात्रता शर्तो की पीडीएफ को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड में अनिवार्यत: चस्‍पा किये जाये जिसे भ्रमण अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा

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